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UP Jansunwai

Ankit Kumar Fact Checked
August 16, 2026
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AI Summary

UP जनसुनवाई-समाधान उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी विभागों और कार्यालयों से संबंधित शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, निर्धारित समय में कार्रवाई न होने पर अनुस्मारक भेज सकते हैं और निस्तारण के बाद feedback दे सकते हैं।

यूपी जनसुनवाई-समाधान (IGRS Portal)

यूपी जनसुनवाई-समाधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए शुरू किया गया एक एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल (IGRS) है। यह प्रणाली नागरिकों को किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय से संबंधित अपनी शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देती है।

नागरिक पोर्टल या जनसुनवाई मोबाइल ऐप के माध्यम से ओटीपी (OTP) आधारित पंजीकरण कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद एक संदर्भ संख्या (Reference Number) दी जाती है, जिससे शिकायत की स्थिति को लाइव ट्रैक किया जा सकता है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो नागरिक रिमाइंडर भेज सकते हैं और समाधान के बाद अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।

Benefits & Features

प्रमुख लाभ और सुविधाएं

  • किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा।
  • शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल ओटीपी आधारित आसान पंजीकरण प्रक्रिया।
  • शिकायत दर्ज होते ही संदर्भ संख्या (Reference Number) की प्राप्ति और ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग।
  • निर्धारित समय में समाधान न होने पर सीधे उच्च अधिकारियों को रिमाइंडर भेजने का विकल्प।
  • शिकायत के निस्तारण के बाद गुणवत्ता पर फीडबैक (Feedback) देने की सुविधा।
  • कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने का पारदर्शी माध्यम।
  • जनसुनवाई-समाधान एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा।

Eligibility Criteria

पात्रता शर्तें

  • उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों से जुड़ी वास्तविक शिकायत रखने वाला कोई भी नागरिक।
  • शिकायत दर्ज करने के लिए एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
  • शिकायत वास्तविक होनी चाहिए (RTI मामले, न्यायालय में विचाराधीन मामले, या केवल सुझाव इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किए जाते)।
  • आर्थिक सहायता, नौकरी की मांग या कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़े मामले जनशिकायत के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते।

Documents Required

आवश्यक जानकारी और दस्तावेज

  • शिकायतकर्ता का नाम, पूरा आवासीय पता और सक्रिय मोबाइल नंबर।
  • संबंधित विभाग और कार्यालय का नाम।
  • शिकायत का स्पष्ट विषय और पूरा विवरण।
  • शिकायत के समर्थन में कोई साक्ष्य, फोटो, या दस्तावेज की पीडीएफ कॉपी (यदि आवश्यक हो)।
  • यदि पहले शिकायत की गई है, तो उसका पुराना संदर्भ/शिकायत संख्या।

How to Apply

शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने की प्रक्रिया

  • यूपी जनसुनवाई-समाधान की आधिकारिक वेबसाइट (jansunwai.up.nic.in) पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
  • होमपेज पर 'शिकायत पंजीकरण (Register Grievance)' विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना मोबाइल नंबर और Captcha दर्ज कर 'OTP भेजें' पर क्लिक करें और ओटीपी सत्यापित करें।
  • फॉर्म में शिकायतकर्ता का नाम, पता, संबंधित विभाग और शिकायत की श्रेणी चुनें।
  • शिकायत का विस्तृत विवरण लिखें और यदि कोई सहायक दस्तावेज (Document/Photo) हो तो उसे अपलोड करें।
  • जानकारी सत्यापित कर 'संदर्भ सुरक्षित करें (Submit)' पर क्लिक करें। आपको एक संदर्भ संख्या (Reference Number) मिलेगी।
  • स्थिति (Status) जानने के लिए 'शिकायत की स्थिति (Track Grievance)' विकल्प पर जाएं, संदर्भ संख्या और मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस चेक करें।
  • समाधान न होने पर 'अनुस्मारक (Reminder)' भेजें या समाधान के बाद 'फीडबैक' दर्ज करें।

Frequently Asked Questions

Q1. UP जनसुनवाई क्या है?
UP जनसुनवाई-समाधान उत्तर प्रदेश सरकार की online grievance redressal service है, जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी विभागों और कार्यालयों से संबंधित शिकायत दर्ज और track कर सकते हैं।
Q2. UP जनसुनवाई की official website कौन सी है?
UP जनसुनवाई की official website https://jansunwai.up.nic.in/ है।
Q3. UP जनसुनवाई में शिकायत कैसे दर्ज करें?
जनसुनवाई की official website पर शिकायत पंजीकरण विकल्प चुनकर mobile number और OTP verification के माध्यम से online complaint दर्ज की जा सकती है।
Q4. जनसुनवाई में शिकायत दर्ज करने के लिए क्या चाहिए?
सामान्यतः mobile number और OTP verification की आवश्यकता होती है। शिकायत के विषय के अनुसार संबंधित जानकारी और supporting documents भी मांगे जा सकते हैं।
Q5. जनसुनवाई शिकायत का status कैसे देखें?
जनसुनवाई portal की शिकायत स्थिति सेवा में reference/complaint number और registered mobile number दर्ज करके OTP verification के बाद complaint status देखा जा सकता है।
Q6. जनसुनवाई की शिकायत संख्या क्या होती है?
Online complaint submit होने के बाद मिलने वाली reference number शिकायत की पहचान के लिए उपयोग की जाती है। इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
Q7. जनसुनवाई में complaint का status mobile से देख सकते हैं?
हाँ। Registered mobile number और complaint/reference details के माध्यम से जनसुनवाई complaint status online track किया जा सकता है।
Q8. जनसुनवाई में शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो क्या करें?
यदि निर्धारित समय में शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो portal पर उपलब्ध reminder सुविधा के माध्यम से अनुस्मारक भेजा जा सकता है।
Q9. जनसुनवाई में Reminder कैसे भेजें?
अपनी registered complaint की जानकारी खोलकर, यदि complaint निर्धारित समय में resolve नहीं हुई है, तो उपलब्ध Send Reminder सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
Q10. क्या जनसुनवाई में शिकायत करने के लिए Aadhaar जरूरी है?
सामान्य complaint registration के लिए official portal mobile OTP based registration की सुविधा देता है। हर शिकायत के लिए Aadhaar को अनिवार्य document के रूप में नहीं बताया गया है।
Q11. जनसुनवाई में कौन-कौन सी शिकायत कर सकते हैं?
उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों और सरकारी कार्यालयों से संबंधित eligible grievances जनसुनवाई पर दर्ज की जा सकती हैं। Complaint category के अनुसार संबंधित विभाग को शिकायत भेजी जाती है।
Q12. क्या RTI की शिकायत जनसुनवाई में कर सकते हैं?
नहीं। जनसुनवाई portal के अनुसार RTI से संबंधित मामले सामान्य जनशिकायत के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते।
Q13. क्या कोर्ट में चल रहे मामले की शिकायत जनसुनवाई में कर सकते हैं?
नहीं। न्यायालय में विचाराधीन यानी subjudice मामलों को जनसुनवाई grievance के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।
Q14. क्या जनसुनवाई में नौकरी मांग सकते हैं?
नहीं। केवल नौकरी या आर्थिक सहायता की मांग को जनसुनवाई portal सामान्य grievance के रूप में स्वीकार नहीं करता।
Q15. क्या जनसुनवाई में सुझाव दे सकते हैं?
जनसुनवाई portal के अनुसार सामान्य सुझाव को जनशिकायत के रूप में दर्ज नहीं किया जाता।
Q16. क्या जनसुनवाई में सरकारी कर्मचारी transfer की शिकायत कर सकता है?
सरकारी कर्मचारियों के service-related matters, जिसमें transfer भी शामिल है, सामान्य grievance के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते जब तक संबंधित विभाग में उपलब्ध grievance options का उपयोग न किया गया हो।
Q17. जनसुनवाई शिकायत के बाद feedback कैसे दें?
शिकायत के निस्तारण के बाद portal पर उपलब्ध feedback facility के माध्यम से complaint disposal की quality के बारे में feedback दिया जा सकता है।
Q18. क्या जनसुनवाई का mobile app है?
हाँ। उत्तर प्रदेश जनसुनवाई-समाधान का Android mobile application उपलब्ध है, जिसके माध्यम से नागरिक शिकायत दर्ज और track कर सकते हैं।
Q19. क्या दूसरे राज्य की शिकायत UP जनसुनवाई में कर सकते हैं?
UP जनसुनवाई मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित grievances के लिए है। अन्य राज्यों या भारत सरकार के संगठनों से संबंधित शिकायतों के लिए portal CPGRAMS की ओर निर्देशित करता है।
Q20. जनसुनवाई किस विभाग के अंतर्गत आती है?
जनसुनवाई-समाधान उत्तर प्रदेश सरकार के Lok Shikayat Vibhag और Chief Minister Office से संबंधित integrated grievance redressal system है।
Ankit Kumar

About Ankit Kumar

Ankit Kumar is an expert in Indian Government Schemes with over 5 years of experience. He is dedicated to bringing accurate, verified, and timely updates about Sarkari Yojanas to the public. His in-depth research helps millions of users understand complex eligibility criteria and application processes easily.